चंडीगढ़, 20 मई (ट्रिन्यू)
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की पांच विशिष्ट सेवाओं का शुभारंभ किया है। इन पांच विशिष्ट सेवाओं का उद्देश्य राज्य सरकार के ईज ऑफ लिविंग को नई गति प्रदान करना है। सरकार ने संपत्ति के पुनः आवंटन की प्रक्रिया सरल की गई है। यह राजस्व विभाग से समन्वय के साथ अभिन्न प्रक्रिया है। इससे आवंटी की परेशानी को कम किया जा सकेगा। इसमें पुनः आवंटन के लिए आवेदन, ओटीपी आदि जैसी कुछ अनावश्यक प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया है। आवंटन सेवा का समय घटाकर चार दिन से घटाकर 1 दिन कर दिया है।
उन्होंने कहा कि तकनीक के युग के साथ कदम बढ़ाते हुए एचएसवीपी ने अपनी डिजिटल सेवा शुरू की है। यह सेवा उन आवंटियों के लिए है, जो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से कार्यालय नहीं आ सकते। वे स्थानांतरण अनुमति के लिए अपने घर पर ही बायोमेट्रिक उपस्थिति सेवा का लाभ उठा सकते हैं। आवंटी अपनी सुविधा के अनुसार एक स्लॉट चुन सकता है। इसके बाद उसके घर पर उपकरणों से सुसज्जित वाहन भेजा जाएगा। 4 मरला से कम आकार के प्लाट आवंटी के लिए यह सेवा निःशुल्क है। अन्य को एक निर्धारित शुल्क देना होगा।
इसका उपयोग करके कोई भी कहीं से भी अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति को दर्ज कर सकता है। पहले इसके लिए उसी सम्पदा कार्यालय आना होता था। इसके दायरे में आवंटी की सम्पत्ति आती है। अब कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
निजी इमारतों पर विज्ञापन कर सकेंगे निकाय
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय – नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाएं विज्ञापनों से आय हासिल सकेंगे। निकायों के लिए विज्ञापन पॉलिसी को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। पंद्रह दिन बाद इसका नोटिफिकेशन होगा। इससे जुड़े पोर्टल की शुरुआत शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की। बड़ी बात यह है कि विधानसभा की लोक लेखा समिति ने विज्ञापन पॉलिसी नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। नोटिस की कॉपी प्रधान सचिव के पास पहुंचने से पहले ही सरकार ने पॉलिसी जारी कर दी है।