एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों की संपत्ति होगी सील, 2800 को नोटिस जारी
यमुनानगर, 8 जुलाई (हप्र)
प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों पर नगर निगम बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों की नगर निगम ने प्रॉपर्टी सील करने की तैयारी कर ली है। नगर निगम द्वारा एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के 2800 प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किए है। इन पर 30 करोड़ रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। यदि प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया गया तो नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी नगर निगम आयुक्त अखिल पिलानी ने दी।
नगर निगम आयुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा-113 की उपधारा (1) व (2) और धारा-130 के नोटिस जारी किए गए हैं। नगर निगम द्वारा एक लाख से पांच लाख रुपये और पांच लाख से दस लाख और दस लाख रुपये से अधिक के प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों की अलग-अलग कैटेगरी बनाई है। अंतिम नोटिस जारी करने के बाद इन्हें सील करने की तैयारी की जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों में शहर के बड़े मॉल, सिनेप्लेक्स, इंडस्ट्री, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, ऑटोमोबाइल, राइस मिल, मैरिज पैलेस समेत बड़े रसूखदारों की संपत्तियां शामिल हैं।
निगम कर्मी प्रॉपर्टी मालिकों को उनकी प्रॉपर्टी पर जाकर नोटिस दे रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी पर नहीं मिलता तो उसकी दीवार या गेट पर नोटिस चस्पाया जा रहा है। कई संपत्ति मालिक इन्हें रिसीव करने से बचते रहे। किसी तरह निगम कर्मियों ने नोटिस रिसीव कराए हैं। नोटिस देने के बाद भी जो संपत्ति धारक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराएगा, उसकी संपत्ति को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।