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घर के खरीदारों व बैंकों से धोखाधड़ी में 1270 करोड़ की संपत्तियां कुर्क

संपत्तियों में यमुनानगर और पंचकूला जिलों की जमीन भी शामिल
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चंडीगढ़, 13 जुलाई (ट्रिन्यू)

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हरियाणा में घर के खरीदारों से धोखाधड़ी करने समेत विभिन्न मामलों में प्रवर्तन निदेशलाय (ईडी) ने प्रमोटरों व बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की है। ईडी की गुरुग्राम शाखा ने इन प्रमोटरों की राज्य के विभिन्न जिलों में मौजूद 1270 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरपीडीपीएल) और उसकी समूह कंपनियों की 681.54 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। एमटेक आटो ग्रुप और प्रमोटर अरविंद धाम की 588.57 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया गया है। अटैच की गई संपत्तियों में यमुनानगर और पंचकूला जिलों की जमीन के अलावा दिल्ली-एनसीआर की कई संपत्तियां शामिल हैं।

हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत, पंचकूला, पानीपत, रोहतक और फरीदाबाद ऐसे जिले हैं, जहां बिल्डरों आम जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। गुरुग्राम में यह समस्या सबसे अधिक है, जहां निर्धारित समय अवधि में लोगों को उनके फ्लैट और मकानों पर कब्जा नहीं दिया जा रहा है। ईडी ऐसे कई बिल्डरों को जेल पहुंचा चुका है। समालखा के पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर जेल जाने वालों में शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय गुरुग्राम ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रविधानों के तहत मैसर्स रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों की 681.54 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

ईडी ने शुरू की जांच

ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) नई दिल्ली और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह एफआइआर मैसर्स आरपीडीपीएल और इसके प्रमोटरों अरविंद वालिया, बलवंत चौधरी और संदीप यादव के खिलाफ कई घर खरीदारों की शिकायतों पर आधारित थी, जो वादा किए गए समय सीमा के भीतर फ्लैट और प्लाट देने में विफल रहे थे। ईडी की जांच से पता चला कि मैसर्स आरपीडीपीएल की विभिन्न परियोजनाएं जैसे प्रोजेक्ट एज, प्रोजेक्ट स्काइज, प्रोजेक्ट राइज और रामप्रस्थ सिटी (प्लाटेड कॉलोनी प्रोजेक्ट) सेक्टर 37 डी, 92 और 95 गुरुग्राम में 2008-2011 में लांच किए गए थे।

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