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पेंशनरों से एडवांस ली गई राशि की वसूली की तैयारी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई
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चंडीगढ़,26 दिसंबर (ट्रिन्यू)

हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट के आदेश के अनुसार कदम उठाते हुए प्रदेश के हजारों पेंशनरों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से पेंशन फंड से लिए एडवांस (कम्यूटेड वैल्यू) की वसूली के आदेश दे दिए हैं। किश्तों में की जाने वाली वसूली की शुरुआत जून 2024 से की जाने वाली है। वसूली के चलते पेंशनरों को अब जनवरी 2025 से कम पेंशन मिलेगी।

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हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने प्रधान महालेखाकार और राज्य सरकार के कोष एवं लेखा विभाग के महानिदेशक को इस बारे में औपचारिक सूचना दे दी है। आदेशों के अनुसार पेंशन वितरित करने वाले बैकों को पेंशन के कम्यूटेड वैल्यू की वसूली तुरंत फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है, जिसे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया था।

सरकारी नौकरी में रहते कर्मचारी या अधिकारी के वेतन से 2 तरह के फंड काटे जाते हैं। इनमें एक कर्मचारी भविष्य निधि और दूसरी पेंशन के लिए कटौती शामिल होती है। कर्मचारी या अधिकारी रिटायर होने पर ईपीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से वह पेंशन फंड का भी कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। जिसे कम्यूटेड वैल्यू कहा जाता है। अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी यह रकम निकालता है तो उसकी वसूली के लिए सरकार उसकी पेंशन में कटौती कर देती है। पेंशन की यह कटौती ब्याज समेत सरकारी खजाने में जमा होती रहती है। हरियाणा के मामले में रिटायरमेंट के बाद पैसा ताे लिया गया लेकिन उसकी भरपाई के लिए पेंशन में कटौती नहीं हुई और कर्मचारी व अधिकारी पेंशन भी पूरी लेते रहे।

प्रदेश सरकार उन लोगों से पेंशन की वसूली करेगी, जिन लोगों ने रकम तो एडवांस ली लेकिन उन्हें पेंशन भी पूरी मिलती रही। उनकी आगे की पेंशन से हर महीने किश्त काटकर इसकी भरपाई की जाएगी। पंजाब में करीब 6 लाख कर्मचारियों से पेंशन वसूली के आदेश दिए गए हैं। चूंकि हरियाणा का गठन बाद में हुआ, इसलिए यहां पेंशनरों की संख्या कम है।

हरियाणा सरकार ने पंजाब से जुड़े एक मामले में 27 नवंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर यह निर्देश जारी किए हैं। 19 दिसंबर हाईकोर्ट ने कहा था कि यह आदेश हरियाणा में भी लागू होगा। इस साल जून में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के उन सभी पेंशन भोगियों से पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू की वसूली करने का आदेश दिया था, जिन्होंने रिटायरमेंट के 10 साल या उससे अधिक समय को पूरा कर लिया है।

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