चंडीगढ़, 23 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा में शाम को 6 बजे से सभी बाजारों व शॉपिंग माल को बंद करने के आदेशों को पुलिस सख्ती के साथ लागू करेगी। किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने इस फैसले को लागू करवाने को लेकर शुक्रवार को चंडीगढ़ में पुलिस के आला अफसरों के साथ बैठक की।
उन्होंने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पुलिस आयुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को भी इसके लिए निर्देश दिए। बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, डीजीपी मनोज यादव, एडीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क, पुलिस महानिरीक्षक राकेश कुमार व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विज ने जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बाजारों, साप्ताहिक हॉट, शॉपिंग सेंटर, खेल के मैदानों जैसे भीड़भाड़ वाले एवं सभी सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस तैनात करें। इन सभी जगहों पर कोविड नियमों का सख्ती से पालन करवाना अनिवार्य है।
रोजाना शाम को 6 बजे के बाद दुकानें बंद रखने, कोरोना कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाए जाने सहित कार्यक्रम करने संबंधित आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। उधर, बिजली वितरण निगमों द्वारा उपभोक्ताओं की पिछले वित्तीय वर्ष की औसत बिलिंग के आधार पर जमा की गई एसीडी को एक साल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है।
सहायक आयुक्तों की परीक्षा स्थगित
26 से 30 अप्रैल तक होने वाली सहायक आयुक्तों, अतिरिक्त सहायक आयुक्त, अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की विभागीय परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा आज इसे लेकर एक पत्र जारी किया गया है।
जिलों में डीसी को किया अधिकृत
मुख्य सचिव विजय वर्धन ने 6 बजे भीड़भाड़ वाले सभी बाजारों में दुकानों को बंद करवाने के लिए जिला उपायुक्तों को अधिकृत किया है। उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत इस बारे में सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों को भी निर्देश जारी किए हैं।