बीसी-ए का झूठा प्रमाण पत्र देने पर पानीपत जिला परिषद अध्यक्ष की सदस्यता रद्द
पानीपत, 27 जून (हप्र)
हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक डीके बेहरा ने शुक्रवार को पानीपत जिला परिषद की वार्ड 13 से पार्षद एवं जिला परिषद की अध्यक्ष काजल की बीसी (ए) का झूठा जाति प्रमाण पत्र देने पर जिला लेवल कमेटी की रिपोर्ट पर सदस्यता समाप्त कर दी गई है। अब वार्ड 13 में जिला परिषद का पद खाली माना जाएगा।
महानिदेशक ने आदेशों में कहा कि पंचायती राज अधिनियम के सेक्शन 175 व 177 के तहत यह कार्रवाई की गई है। काजल ने अपने नामांकन के दौरान बीसी-ए का झूठा जाति प्रमाण पत्र दिया था और उसी आधार पर अब काजल की जिला परिषद की सदस्यता रद्द की जाती है। बता दें कि काजल पत्नी संदीप निवासी गांव कुराड़ वार्ड 13 से जिला परिषद की सदस्य चुनी गई थीं। वार्ड 13 बीसी (ए) वर्ग की महिला के लिये आरक्षित था। काजल ने चुनाव में नामांकन के समय कहार जाति का बैकवर्ड सर्टिफिकेट लगाया था, लेकिन जिला परिषद की पूर्व चेयरमैन एवं मौजूदा पार्षद ज्योति शर्मा ने शिकायत की थी कि काजल जनरल कैटेगरी से संबंध रखती है और उसका सर्टिफिकेट फर्जी है। शिकायत पर एडीसी डाॅ. पकंज यादव द्वारा जांच की गई। एडीसी ने काजल के बैकवर्ड जाति के प्रमाण पत्र को इसी माह 7 जून को रद्द कर दिया था।
पानीपत के एडीसी डॉ़. पकंज यादव ने अपनी जांच रिपोर्ट हरियाणा के पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव व पंचायत विभाग के महानिदेशक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई थी। इस बारे में काजल के पति संदीप ने बताया कि हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक के इन आदेशों के खिलाफ वे हाईकोर्ट जा रहे हैं।