चंडीगढ़, 6 जनवरी (प्रेट्र)
हरियाणा में बढ़ते कोविड मामलों के बीच सरकार ने 12 जनवरी तक 6 और जिलों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और खेल परिसरों को बंद करने का आदेश दिया है। यह 6 जिले करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर हैं। उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में 2 से 12 जनवरी तक प्रतिबंध लगाए गए थे। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से बुधवार को जारी ताजा आदेश के मुताबिक सभी 11 जिलों में 12 जनवरी को सुबह 5 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। आदेश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। शाम 6 बजे तक मॉल और बाजारों को खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, दूध और दवा की दुकानों जैसी आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों को हर समय खोलने की अनुमति दी जाएगी। पांच जिलों में पूर्व में लगाई गई पाबंदियों के मुताबिक मॉल और बाजारों को बंद करने का समय शाम 5 बजे था। आदेश में कहा गया है कि आपातकालीन/आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम करने की सलाह दी गई है। पहली जनवरी के आदेश और 12 जनवरी तक लागू अन्य प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू पहले से ही लागू है।