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गेस्ट हाउस खोलने का मौका, सरकार ने मांगे आवेदन

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गेस्ट हाउस खोलने को लेकर एक नई पहल शुरू की है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि अब राज्यभर के आवासीय सेक्टरों में 1.25 एकड़...
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हरियाणा सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गेस्ट हाउस खोलने को लेकर एक नई पहल शुरू की है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि अब राज्यभर के आवासीय सेक्टरों में 1.25 एकड़ तक के नेट प्लान्ड एरिया (एनपीए) में गेस्ट हाउस स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। इच्छुक कंपनियां, ट्रस्ट, फर्म या व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

दरअसल, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 10 नवंबर, 2017 को नीति अधिसूचित की थी, जिसमें गेस्ट हाउस और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों पर दिशा-निर्देश तय किए गए थे। बाद में 8 अप्रैल, 2021 को इसमें संशोधन किया गया और आवासीय सेक्टरों में गेस्ट हाउस खोलने की प्रक्रिया को और स्पष्ट किया गया। संशोधित नीति के तहत पूरे प्रदेश में यह सुविधा लागू होगी।

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