नयी दिल्ली, 21 मई (एजेंसी)
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की एक अदालत ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में शनिवार को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने फैसला सुनाते हुए अगली सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की। उस दिन सजा पर दोनों पक्षों की बहस होगी। संभव है कि उसी दिन विशेष जज फैसले की तारीख तय करें। शनिवार को सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट में मौजूद रहे।
गौरतलब है कि सीबीआई ने वर्ष 2005 में एफआईआर दर्ज की थी। एजेंसी ने 26 मार्च 2010 को आरोप-पत्र दाखिल किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चौटाला की 6.09 करोड़ की संपत्ति वर्ष 1993 से 2006 के बीच उनके आय के वैध स्रोतों की तुलना में बहुत अधिक है। हालांकि, चौटाला परिवार इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताता रहा है। चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में पिछले साल जुलाई में ही तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे।