हिसार, 31 मई (हप्र)
हत्या व हत्या प्रयास के करीब तीन साल पुराने मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने हसनगढ़ गांव निवासी अशोक उर्फ शौकी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि दूसरे आरोपी सन्नी को बरी कर दिया।
जुर्माना अदा न करने पर सजा की अवधि एक वर्ष अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी। इस घटना में केंद्रीय कारागार के के सफाईकर्मी रमेश कुमार के पुत्र योगेश की गोली मारकर हत्या की गई थी जबकि अंधाधुंध फायरिंग में एक महिला घायल हो गई थी। इस बारे में पुलिस ने गत 28 मार्च, 2019 को मृतक योगेश कुमार के पिता रमेश कुमार की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया था।