हिसार (हप्र) : चुनावी रंजिश को लेकर मात्रश्याम गांव में सरपंच बलवंत को 6 गोलियां मारकर हत्या करने और उसके दोस्त को एक गोली मारकर घायल करने के करीब छह साल पुराने मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक गोयल की अदालत ने अशोक उर्फ लौटा को आजीवन कारावास व 23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में सजा की अवधि चार माह अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी। मामले के 4 आरोपियों अशोक पुत्र सीताराम, आजाद, सुरजीत, रमेश को अदालत ने बरी कर दिया है।