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अधिकारियों को अब जल्द निपटाने होंगे मालिकाना हक के मामले

विभागों व बोर्ड-निगमों में भी मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना लागू
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चंडीगढ़ में मंगलवार को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए। 
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चंडीगढ़, 16 जनवरी (ट्रिन्यू)

हरियाणा के शहरों में सरकारी जमीन के किरायेदारों, पट्टाधारकों व कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने के लिए बनाई गई योजना में अब अधिकारियों को तेजी लानी होगी। लोगों द्वारा मालिकाना हक के लिए किए जाने वाले आवेदन पर जिलों के अधिकारियों को बिना देरी के फैसला करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, उन्हें यह भी कहा है कि अगर वे किसी केस को रद्द करते हैं तो इसका स्पष्ट कारण बताया जाए। इस तरह के सभी केस भी मुख्यालय में तलब किए गए हैं।

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मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना को लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। यहां बता दें कि सरकार ने यह योजना पहले नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं की जमीन के किरायेदारों व पट्टाधारियों के लिए लागू की थी। बाद में इसका विस्तार करते हुए निर्णय लिया कि सरकारी विभागों व बोर्ड-निगमों की जमीन पर बैठे उन सभी किरायेदारों को भी मालिकाना हक दिया जाएगा, जो 20 साल से भी अधिक समय से संबंधित प्रॉपर्टी पर बैठे हैं। इनमें बड़ी संख्या में दुकानें और मकान शामिल हैं।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 20 साल से सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका की भूमि पर बनी दुकानों व मकानों पर काबिज लोगों को मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक प्रदान करने के आवेदनों पर तत्परता से कार्य करें।

बैठक में मुख्य सचिव को बताया कि योजना के तहत हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्टेट नोडल अधिकारी पद नामित किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बाकी बचे महकमों के निदेशक या महानिदेशक इस संबंध में स्टेट नोडल अधिकारी होंगे क्योंकि उन्होंने निर्णय लेने में देरी की है।

बैठक में बताया गया कि अब तक 99 आवेदनों के सम्बन्ध में मालिकाना हक देने की अनुमति दे दी गई है। 901 आवेदनों पर निर्णय लंबित है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि हर विभाग को लंबित आवेदनों पर 15 दिन में फैसला लेना होगा और यदि इस अवधि में निर्णय नहीं लिया जाता तो जिस विभाग की भूमि है, उसके जिला स्तर के अधिकारी का फैसला मान्य होगा।

भाटिया बने एचएसआईआईडीसी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर

हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के बड़े बिजनेसमैन बीआर भाटिया को हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण से बीआर भाटिया के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। बीआर भाटिया फरीदाबाद में सी दास ग्रुप के चेयरमैन हैं। वे फरीदाबाद से ही भारत के कई राज्यों व दूसरे देशों में कपड़े, पेंट और फर्नीचर का व्यापार करते हैं। फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान भी बीआर भाटिया रह चुके हैं। वे फरीदाबाद में ही रेडियो महारानी 89.6 एफएम के नाम से कम्युनिटी रेडियो भी चलाते हैं।

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