जगाधरी, 31 मई (निस)
जगाधरी के हूडा सेक्टर-17 थाना पुलिस ने पानीपत निवासी रोहित पर नाबालिग की अश्लील फोटो बनवाने, उसे वायरल करने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार आरोपी से परेशान लड़की एक दिन रोने लगी तो मां के पूछने पर उसने सारे घटनाक्रम को अपनी मां को बताया। पुलिस ने आरोपी रोहित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जगाधरी क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को शिकायत दी कि उसकी नाबालिग बेटी एक स्कूल में पढ़ती है। बेटी को स्टडी के लिए उन्होंने उसे मोबाइल दिया हुआ है। 19 मई को बेटी रोने लगी। उसने बेटी से पूछा तो बताया कि पानीपत निवासी रोहित उसके इंस्टाग्राम से संपर्क में आया। उसने उसे बातों में उलझा लिया। वहीं उससे दोस्ती कर ली। वह उससे उसकी अश्लील फोटो शेयर करने के लिए कहता था। वह उसकी बातों में आकर फोटो शेयर करती रही। आरोपी ने अपनी भी अश्लील फोटो उसको भेजी। वहीं उसके साथ अश्लील चेटिंग करता था। आरोपी उसकी बेटी के दबाव बनाकर गलत काम करना चाहता था। वह उसे पानीपत व करनाल बुलाता था, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। महिला का आरोप है कि आरोपी उसकी बेटी अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी दे रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 13 साल सजा
कैथल (हप्र) : कैथल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने एक 17 वर्षीय 11वीं की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में कुलदीप उर्फ अभी निवासी गांव बलबेड़ा को 13 वर्ष कैद व 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर चार महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने पीड़िता को चार लाख रुपए मुआवजा देने के भी आदेश किए हैं जो जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा दिए जाएंगे।