नूंह : नाबालिग से दुष्कर्म में 20 वर्ष की कैद
जिला फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी यूनुस उर्फ नेता को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 53 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई...
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जिला फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी यूनुस उर्फ नेता को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 53 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार घटना 13 फरवरी 2023 की है। नूंह के गांव डिंगरहेड़ी में 11 वर्षीय मासूम बच्चे को आरोपी यूनुस उर्फ नेता 50 रुपये का लालच देकर सरसों के खेत में ले गया, जहां उसने बच्चे के साथ अश्लील हरकतें की और जान से मारने की धमकी दी। डरे-सहमे बच्चे ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना बताई। परिजनों की शिकायत पर सदर तावडू पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई।
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जिला पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, पुलिस ने प्रारंभिक जांच के दौरान ही जरूरी साक्ष्य एकत्र कर लिए थे। इन्हीं मजबूत सबूतों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। लगभग ढाई वर्ष तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 14 नवंबर को दोषी ठहराया और 17 नवंबर को सजा सुनाई।
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