अब ग्राम सभा में ‘चाय-पानी’ का इंतजाम करेगी सरकार!
बैठक के दौरान अगर पंचायत लोगों के लिए चाय और नाश्ता परोसती है, तो उसका खर्च अब मान्य होगा - जेब से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह अनुमति हरियाणा पंचायती राज एक्ट-1994 की धारा 44 और वित्त, बजट, लेखा व कर नियम 1996 के नियम 14 के तहत दी गई है। आदेश में कहा गया है कि हर ग्राम पंचायत अब ग्राम सभा की हर बैठक में 4,000 रुपये तक का व्यय वैध रूप से कर सकती है।
डीसी से लेकर बीडीपीओ तक को भेजा आदेश
विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव ने इस संदर्भ में आदेश दिए हैं। इस फैसले की जानकारी राज्य के सभी उपायुक्तों, जिला परिषद अधिकारियों, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों और ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों को भेजी है। उन्हें कहा है कि वे इस आदेश को सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाएं और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
छोटी राहत, लेकिन बड़ा असर
ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि यह कदम भले छोटा लगे, लेकिन इसका असर बड़ा होगा। पहले कई बार ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की कम भागीदारी होती थी क्योंकि बैठकों में कोई व्यवस्था नहीं होती थी। अब चाय-नाश्ते से माहौल बेहतर होगा और लोग ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे। इस कदम से पंचायतें और ज़मीनी लोकतंत्र दोनों मजबूत होंगे। ग्राम सभाएं सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि लोगों की भागीदारी से सक्रिय मंच बनें।