चंडीगढ़, 15 सितंबर (ट्रिन्यू)
हारट्रोन द्वारा विभिन्न विभागों व बोर्ड-निगमों में लगाए गए कर्मचारियों पर भी अब आरक्षण नीति लागू होगी। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई आरक्षण नीति को लागू करने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से इस बाबत सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, सभी मंडलायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, सभी डीसी और एसडीएम को हिदायतें जारी की हैं।
दरअसल, काॅन्ट्रेक्ट की भर्ती ठेकेदारों के जरिये करने की बजाय सरकार ने ऐसी भर्तियों के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। अभी तक हारट्रोन के जरिये लगने वाले कर्मचारियों पर कौशल रोजगार निगम के नियम लागू नहीं थे। हालांकि कौशल रोजगार निगम में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब सरकार ने हारट्रोन के जरिये लगने वाले कर्मियों पर भी आरक्षण नियम लागू करने का फैसला लिया है।
पत्र में कहा गया है कि जिला व प्रदेश स्तर पर हारट्रोन द्वारा जॉब-रोल के अनुसार रोस्टर रजिस्टर लगाया जाएगा। हॉरिजॉन्टल आरक्षण को लेकर अगर कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में वर्टिकल श्रेणी के व्यक्ति को लगाया जा सकता है।
ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इन निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए भी कहा है। यहां बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आउटसोर्सिंग नीति के तहत किसी भी विभाग व बोर्ड-निगम में कार्यरत व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति पहले से ही लागू की जा रही है।
सुपरवाइजर ट्रांसफर में अनियमितताएं
महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशालय द्वारा मंगलवार को आईसीडीएस सुपरवाइजर की जारी की गई ऑनलाइन ट्रांसफर सूची में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। 50 से ज्यादा स्टेशन की आॅप्शन देने के बावजूद उनकी मनपसंद पोस्टिंग की बजाय दो सौ से तीन सौ किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया। सैकड़ों पोस्टों को कैप्ट कर दिया और ट्रांसफर के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध भी ट्रांसफर नहीं हुए हैं। इस खामी के कारण सुपरवाइजर के एनिवेयर में दूर दराज ट्रांसफर हो गए। इसके कारण आईसीडीएस सुपरवाइजर में भारी आक्रोश है। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने आॅनलाइन ट्रांसफर की निंदा की है।