चंडीगढ़, 26 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों में से अब एक ही व्यक्ति को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा। अभी तक परिवार में दो सदस्यों को नौकरी मिलती थी लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभाग व बोर्ड-निगमों के मुखियाओं, मंडल आयुक्तों, जिला एवं सत्र न्यायधीशों, डीसी और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को लिखित में हिदायतें जारी की गई हैं। इससे पहले 27 अक्तूबर, 2021 को सरकार की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों को सीधी भर्ती में 2 प्रतिशत आरक्षण को लेकर निर्देश जारी किए गए थे।