जींद (हप्र) : जिलाधीश डा. मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा जारी निर्देशानुसार अब शस्त्र लाइसेंसधारक केवल दो ही हथियार अपने पास रख सकता है। अत: जिस शस्त्र लाइसेंस धारक के पास तीन हथियार हैं वह उस अतिरिक्त हथियार को तीन दिन के अन्दर-अन्दर निकटवर्ती पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इंचार्ज या निर्दिष्ट लाइसेंसशुदा बंदूक डीलर के पास जमा करवाएगा तथा अतिरिक्त शस्त्र का निपटान तीन दिन के अन्दर-अन्दर करवाना सुनिश्चित करेगा, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए लाइसेंसधारक का लाइसेंस सरकार के निर्देशानुसार निरस्त कर दिया जाएगा।