चंडीगढ़, 21 मई (ट्रिन्यू)
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों-नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं की विज्ञापन से भी अब आय होगी। निकायों के लिए विज्ञापन पॉलिसी को सरकार ने मंजूरी दे दी है। पंद्रह दिन बाद इसका नोटिफिकेशन होगा। इससे जुड़े पोर्टल की शुरुआत सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कर दी है। बड़ी बात यह है कि विधानसभा की लोक लेखा समिति ने विज्ञापन पॉलिसी नहीं होने पर नाराज़गी जताते हुए विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
नोटिस की कापी प्रधान सचिव के पास पहुंचने से पहले ही सरकार ने पॉलिसी जारी कर दी है। लोक लेखा समिति के चेयरमैन वरुण चौधरी का कहना है कि विज्ञापन पॉलिसी नहीं होने की वजह से सरकार को सैकड़ों करोड़ की चपत लग रही थी। यहां आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पॉलिसी जारी करने के मौके पर सीएम के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, एफसीआर पीके दास, सिंचाई विभाग के एसीएस देवेंद्र सिंह, कृषि विभाग की प्रधान सचिव डॉ़ सुमिता मिश्रा, सीएम के प्रधान सचिव उमाशंकर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी, पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर डॉ़ अमित अग्रवाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
अब ई-ऑक्शन के जरिये शहरों में विज्ञापन के लिए साइट्स नीलाम होंगी। सरकारी ही नहीं, प्राइवेट बिल्डिंग पर भी विज्ञापन हो सकेंगे। प्राइवेट इमारतों पर विज्ञापन से भवन मालिकों के साथ निकायों को भी आमदन होगी। निकायों की बिल्डिंग व जगहों पर होने वाले विज्ञापन से आने वाली पूरी आय निकायों के पास रहेगी। दूसरे विभागों की इमारतों पर होने वाले विज्ञापनों से आदमन का आधा पैसा संबंधित विभाग को और बाकी निकायों के खाते में आएगा।
हरियाणा में मेट्रो पिलर पर भी लग सकेंगे डिस्पले बोर्ड
दिल्ली की तर्ज पर अब मेट्रो पिलर पर भी विज्ञापन के बोर्ड लग सकेंगे। इसी तरह से रेलवे ओवरब्रिज व फ्लाईओवर आदि से विज्ञापन बोर्ड की दूसरी 30 मीटर से कम करके 10 मीटर की गई है। शहरों में चलने वाली टैक्सी पर भी विज्ञापन डिस्पले की मंजूरी सरकार ने दी है। इसके लिए स्टेट लेवल पर पोर्टल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पॉलिसी ने निकायों की आय बढ़ेगी। यह पैसा निकाय शहरों के विकास कार्यों में खर्च कर सकेंगे। इससे भ्रष्टाचार भी रोक लगेगी।