चंडीगढ़, 24 मार्च (ट्रिन्यू)
राज्य में जाति प्रमाण-पत्र बनाने का अधिकार एडीसी को मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए लोगों को तहसील नहीं जाना पड़ेगा और ही सत्यापन के लिए नंबरदार व पटवारी की मुहर लगवानी पड़ेगी। सरकार अब परिवार पहचान-पत्र के अाधार पर सरल पोर्टल के माध्यम से यह प्रमाण-पत्र बनाएगी। हालांकि आवेदन का सत्यापन कौन करेगा, इसके लिए अभी क्रिड की ओर से अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए एसओपी जारी की जाएगी।