फरीदाबाद, 10 मई (हप्र)
नगर निगम ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत उन 181 संस्थानों को नोटिस दिया है, जिनके यहां प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक किचन वेस्ट निकलता है।
निगम ने नोटिस के माध्यम से इन संस्थानों से यह जानकारी मांगी है कि उनके यहां किचन वेस्ट से खाद बनाए जाने की व्यवस्था कैसी है। खाद बनाने की मशीन लगी है या उनके यहां गीला व सूखा कचरा अलग-अलग करके किस संस्थान को दिया जाता है। बता दें कि शहर में बहुत से होटल, ढाबे और विभिन्न सस्थानों की कैंटीन से भारी मात्रा में किचन वेस्ट निकलता है। कई जगह सडक़ों पर भी किचन वेस्ट दिखाई देता है।
नियम के तहत शर्त है कि हर संस्थान के पास किचन वेस्ट से खाद बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए या फिर किचन वेस्ट अलग करके ऐसे संस्थान तक किचन वेस्ट पहुंचाया जाना चाहिए, जहां खाद बनाई जा रही हो। मगर इस मामले में कई संस्थान नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे संस्थानों के खिलाफ अब निगम ने सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है।
जुर्माने का है प्रविधान
जो संस्थान ठोस कचरा प्रबंधन नियम का पालन नही करते, उन पर 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रविधान है। निगम ने पिछले वर्षों में इस तरह की कार्रवाई की है। अब इस वर्ष नगर निगम फिर से सख्ती करने में जुट गया है। इसी कड़ी में शुरुआती दौर में नोटिस भेजे गए हैं। नगर निगम के वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र दहिया ने बताया कि अब अलग-अलग संस्थानों मे जाकर सर्वे किया जाएगा। फील्ड में भी टीमें जाएंगी। नियमों की अनदेखी पर जुर्माना किया जाएगा।