अम्बाला शहर, 4 जून (हप्र)
हरियाणा रोडवेज के अधिकारी ने लंबी जांच के बाद दोषी कर्मचारी को नोटिस तो जारी किया सेवा भंग का लेकिन साथ ही सुनवाई का मौका देकर मात्र एक अस्थाई वार्षिक वेतन वृद्धि रोक कर उसे फिर से विभाग के हवाले कर दिया। जबकि नियमों के मुताबिक सेवा भंग का नोटिस दिए जाने के बाद उसे अपील करनी पड़ती है। मामले का भंडाफोड़ करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता ने अब यह पूरा मामला हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को भेज कर एसआईटी गठित करने की मांग की है। साथ ही निदेशक राज्य परिवहन चंडीगढ़ को महाप्रबन्धक यमुनानगर डिपो द्वारा दोषियों के विरुद्ध नर्म रवैया रखने के लिए उनके द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा करने की मांग की है। बालक राम, रोडवेज महाप्रबंधक यमुनानगर ने कहा कि जिलान्यायविद की सलाह के अनुसार कर्मचारियों से नरमी बरती गई। इसी आधार पर उनका इंक्रीमेंट रोक दिया गया।