एडीजे पदों के लिए ग्रेस मार्क नहीं, 50 प्रतिशत अंक लेना अनिवार्य : हाईकोर्ट
चंडीगढ़, 20 मार्च (ट्रिन्यू)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लिखित व ओरल परीक्षा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एडीजे चयन मानदंड को बरकरार रखा है। इस मामले में चुनौती याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता, जो पहले से तय न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहा, नियुक्ति के लिए अयोग्य था। याचिकाकर्ता ने 50 प्रतिशत योग्यता अंक मानदंड में छूट की मांग की थी। इसमें तर्क दिया गया कि प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया में कोई निश्चित सीमा नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा कि न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता महज एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, न ही यह कोई ऐसी सीमा है, जिसे न्यायिक विवेक पर नजरअंदाज किया जा सकता है। बल्कि, यह पात्रता के लिए एक अनिवार्य शर्त है।
