हिसार, 29 जनवरी (निस)
सरकारी सेवा में आने के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के लिए नये नियम जोड़े गए हैं, जिसके तहत अब कर्मचारी अपने विभाग को यह बताएगा कि वह जिस विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वह यूजीसी/एनसीटीई से सम्बद्ध है या नहीं।
नये नियमों के मामले में शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है, ताकि इस पर समय रहते कार्यवाही की जा सके और संबंधित अधिकारियों द्वारा कवरिंग लेटर के माध्यम से निदेशालय को सही रिपोर्ट भेजी जा सके।
नये नियमों के तहत अब संबंधित शिक्षा अधिकारी द्वारा कवरिंग लेटर में दस्तावेजों सहित निदेशालय को यह बताना होगा कि प्रार्थी किस विश्वविद्यालय/संस्था से आगे की पढ़ाई करना चाहता है, प्रार्थी किस सत्र से आगे की पढ़ाई करना चाहता है, प्रार्थी की नियमित नियुक्ति तिथि क्या है और प्रार्थी जिस विश्वविद्यालय/संस्था से आगे की पढ़ाई करना चाहता है, क्या वह यूजीसी/एनटीसीई से सम्बद्ध है अथवा नहीं।
नहीं होने दी जाएगी नियमों की अनदेखी
उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बनाए गए नये नियमों की जानकारी देते हुए डीईओ कुलदीप सिहाग व डीईईओ धनपत राम ने बताया कि कोई भी कर्मचारी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकता है, किंतु नियमों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी और विभाग द्वारा मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाएगी।