3 अक्तूबर से लागू होंगे नये क्रिमिनल लॉ
इन नए कानूनों के तहत अब हर नागरिक किसी भी पुलिस थाने में जीरो एफआईआर दर्ज करा सकेगा, चाहे अपराध कहीं भी क्यों न हुआ हो। दर्ज एफआईआर को 15 दिन में संबंधित थाने में ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा। कोर्ट-कचहरी में बेवजह चक्कर लगाने की जरूरत खत्म होगी। चूंकि जिरह और अपील की प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरी होगी। यौन अपराधों के मामलों में पीड़िता के बयान से लेकर तलाशी और जब्ती तक की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। यही नहीं, विदेश में बैठे गैंगस्टरों पर भी भारतीय अदालतें मुकदमा चला सकेंगी।
तीन नए कानून, क्या नया देंगे
भारतीय न्याय संहिता : इसमें अपराध दर्ज करने से लेकर सजा सुनाने तक की समय सीमा तय की गई है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता : पुलिस जांच, चार्जशीट और कोर्ट पेशी की प्रक्रिया अब तकनीकी तौर पर तेज और पारदर्शी होगी।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम : सबूतों के संग्रह और पेश करने की पद्धति में बड़े बदलाव किए गए हैं, ताकि गवाहों पर दबाव कम हो और केस जल्दी निपटें।
(इनके लागू होने के साथ ही पुराने कानून, यानी आईपीसी, सीआरपीसी और भादंसं का स्थान ले लिया जाएगा।)
हरियाणा की तैयारियां पूरी
प्रदेश सरकार ने कानून लागू करने के लिए सभी इंतजाम कर लिए हैं। पुलिस थानों को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से जोड़ दिया गया है। अब एफआईआर से लेकर केस मॉनिटरिंग तक सबकुछ डिजिटल हो गया है। समन और नोटिस भेजने में भी तकनीक का इस्तेमाल होगा। अब इन्हें व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाएगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी।
आंकड़ों के हिसाब से अपराधों में आई गिरावट
हरियाणा ने साल 2024 में नए कानूनों के तहत मुकदमों की ‘ट्रायल रन’ की थी। इस दौरान कुल 1 लाख 36 हजार 269 केस दर्ज हुए, जो 2023 की तुलना में 16 हजार 216 कम हैं। यानी अपराधों में 14.62 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। महिला सुरक्षा पर भी असर दिखा। अब पुलिस सीधे पीड़िता के पास जाकर बयान दर्ज करती है और हर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है। नतीजा यह हुआ कि साल 2024 में छेड़छाड़ और यौन अपराध के मामलों में पुलिस की कार्रवाई अधिक तेज और प्रभावी रही। प्रदेश में साइबर अपराध नियंत्रण के लिए शुरू की गई नेशनल हेल्पलाइन 1930 का स्कोर 100 प्रतिशत है।
सीएम सैनी ने बुलाई अहम बैठक
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। इसमें गृह, पुलिस, स्वास्थ्य, फॉरेंसिक, शिक्षा और सूचना विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि 3 अक्तूबर को कुरुक्षेत्र में होने वाले इस राष्ट्रीय महत्व के आयोजन में कोई कमी न रह जाए। हरियाणा सरकार का कहना है कि नए क्रिमिनल लॉ के तहत न्याय प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और तकनीकी रूप से आधुनिक होगी।