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हरियाणा लोकायुक्त शिकायत हेतु नया हलफनामा फॉर्म जारी

तीन रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर तैयार करवाना होगा हलफनामा
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चंडीगढ़, 6 जून (ट्रिन्यू)

हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोकायुक्त (कार्य, शक्तियां, जांच और अन्वेषण) नियम-2008 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इसके तहत एक नया हलफनामा प्रपत्र (फॉर्म-।।) लागू किया है। संशोधित नियमों के अनुसार, अब लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज करते समय शिकायतकर्ता को तीन रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर हलफनामा तैयार करवाना होगा। यह हलफनामा किसी नोटरी, ओथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा।

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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, शिकायतकर्ता को यह सत्यापित करना होगा कि वह स्वयं ही इस मामले में शिकायतकर्ता है। शिकायत में दिए गए तथ्यों को उसने स्वयं पढ़ा या पढ़वाया है, जिन्हें वह सही तरीके से समझता है। इससे पूर्व उसने हरियाणा लोकायुक्त के समक्ष ऐसी कोई और शिकायत या आवेदन नहीं किया है। पैराग्राफ में दिए गए तथ्य उसकी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य हैं और ये किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना या दस्तावेजों पर आधारित हैं, जिन्हें वह सत्य मानता है।

 

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