चंडीगढ़, 28 जुलाई (टि्रन्यू)
हरियाणा की कालोनियों में स्टिल्ड पार्किंग के साथ प्लॉट पर चारमंजिला तक निर्माण की पॉलिसी को लेकर आम लोगों में नाराज़गी है। कई जगहों पर लोगों ने बेसमेंट का भी निर्माण किया है। ऐसे में साथ लगते मकानों में दरारें आ रही हैं। इस तरह की बड़ी संख्या में शिकायतें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक भी पहुंची हैं। सीएम ने शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अधिकारियों को हिदायतें दी हैं।
सीएम के निर्देशों के बाद ही एचएसवीपी के चीफ टाउन प्लानर की ओर से डीटीपी लता हुड्डा ने प्रदेश में एचएसवीपी के सभी प्रशासकों व कार्यकारी अधिकारियों (ईओ) को लिखित में गाइडलाइन जारी की है। चारमंजिला भवनों के निर्माण की वजह से साथ लगते घरों को हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार ने कमेटी के गठन का निर्णय लिया है। कमेटी में संबंधित ईओ, एसडीओ, जेई तथा इम्पैनल्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर को शामिल किया जाएगा।
एचएसवीपी ने तय किया है कि इसके लिए एक फार्मूला तय किया जाएगा ताकि स्टिल्ड प्लस चार निर्माण की स्थिति में पड़ोसियों को परेशानी न हो। जिन प्लॉटों में स्टिल्ड पार्किंग प्लस चार मंजिला निर्माण की मंजूरी दी जाएगी, इसका पूरा विवरण प्राधिकरण को वेबसाइट पर डालना होगा। साथ ही सभी ईओ (कार्यकारी अधिकारी) को नोटिस बोर्ड पर इसकी सूचना चस्पां करनी होगी।
पंचकूला में लगा बैन अब हटा
पंचकूला में इस तरह की दर्जनों शिकायतों के बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के निर्देशों पर जिला में स्टिल्ड प्लस चार निर्माण की मंजूरी पर बैन लगा दिया गया था। माना जा रहा है कि चीफ टाउन प्लानर द्वारा पूरे प्रदेश के लिए जारी की गई गाइडलाइन के बाद यह बैन भी हट जाएगा। बशर्तें चार मंजिला भवनों का निर्माण करने वाले व्यक्तियों को गाइड लाइन और प्राधिकरण की शर्तों की पालना करनी होगी।
शिकायतकर्ता को किया जाएगा संतुष्ट : किसी भी व्यक्ति द्वारा स्टिल्ड प्लस चार मंजिला की वजह से नुकसान की शिकायत आती है तो यह कमेटी मौके का मुआयना करेगी। अगर नुकसान हुआ है तो उसे ठीक करवाया जाएगा और इसकी भरपाई चार मंजिला निर्माण करने वाले व्यक्ति से होगी। इतना ही नहीं, अधिकारियों की यह ड्यूटी होगी कि शिकायत करने वाला व्यक्ति इस पूरी कार्यवाही से संतुष्ट हो।