चंडीगढ़, 26 फरवरी (एजेंसी)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को श्रम अधिकार कार्यकर्ता नौदीप कौर को जमानत दे दी। कौर को 12 जनवरी को हरियाणा के सोनीपत जिले में एक औद्योगिक इकाई का कथित तौर पर घेराव करने और जबरन उगाही के मामले में गिरफ्तार किया गया था। कौर के वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने कहा, ‘अदालत ने नौदीव कौर की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।’ कौर (23) ने अपनी याचिका में दावा किया है कि पिछले महीने सोनीपत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद थाने में उनकी कई बार बेरहमी से पिटाई की गई। अपनी याचिका में कौर ने कहा है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या के प्रयास) समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया। श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता ने दावा किया कि मामले में उन्हें ‘निशाना बनाया गया और गलत तरीके से फंसाया गया’ क्योंकि वह केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए भारी समर्थन जुटाने में कामयाब रही थीं। पंजाब के मुक्तसर जिले की निवासी कौर हरियाणा की करनाल जेल में बंद है। वह मजदूर अधिकार संगठन की सदस्य हैं। हाईकोर्ट ने 24 फरवरी को याचिका को शुक्रवार (26 फरवरी) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।