जींद, 8 सितंबर (हप्र)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रेखा ने दावा किया कि लोगों के आपासी विवाद निपटाने में राष्ट्रीय लोक अदालत कारगर साबित हो रही हैं। इसमें न तो किसी पक्ष की हार होती है और न ही किसी पक्ष की जीत, बल्कि दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय होता है। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रेखा बुधवार को जिला वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र में पत्रकारों से रूबरू हो रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला न्यायिक परिसर व उपमण्डल न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर को किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस लोक अदालत में आपराधिक, दिवानी, बैंक रिकवरी, वैवाहिक, वाहन दुर्घटना, बिजली, पानी और श्रम विवाद से सम्बन्धित व प्री- लिटिगेटिव स्टेज पर विवादों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले के सभी बैंकों के मैनेजर, भारतीय दूरसंचार विभाग के अधिकारी, बीमा कम्पनी के अधिवक्ता, बिजली विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों को अधिकारियों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है।