कैथल, 10 फरवरी (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरणजीत कौर की अदालत ने म्यूनिसिपल कमेटी कलायत के एक कर्मचारी संदीप कुमार को भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई के दौरान दोषी करार देते हुए 5 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में ब्यूरो द्वारा आरोपी के खिलाफ वर्ष 2016 में केस दर्ज किया गया था। संदीप को विजिलेंस की टीम ने एक मामले में किसी काम की एवज में 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। संदीप के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद चालान तैयार करके विजिलेंस ने अदालत में पेश किया।