एक करोड़ तक के विकास कार्य मंजूर कर सकेंगे निगमायुक्त
चंडीगढ़, 10 जून (ट्रिन्यू) हरियाणा सरकार ने नगर निगम आयुक्तों की शक्तियां बढ़ा दी हैं। निगमायुक्त अब एक करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों को मंजूरी दे सकेंगे। अब तक निगमायुक्तों को केवल 50 लाख तक के विकास कार्यों को...
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चंडीगढ़, 10 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने नगर निगम आयुक्तों की शक्तियां बढ़ा दी हैं। निगमायुक्त अब एक करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों को मंजूरी दे सकेंगे। अब तक निगमायुक्तों को केवल 50 लाख तक के विकास कार्यों को ही मंजूरी का अधिकार था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त और सचिव विकास गुप्ता ने दो साल पुरानी नीति में बदलाव करते हुए नई नीति की अधिसूचना जारी कर दी है। अगर तकनीकी शाखा के अधिकारों की बता करें तो उसमें ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। एक करोड़ लेकर दस करोड़ रुपये तक के अनुमानों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निगम की वित्त कमेटी के पास रहेगा। दस करोड़ से 25 करोड़ तक के कामों के लिए विभाग के मंत्री व मुख्य अभियंता और 25 करोड़ से अधिक के के लिए मुख्यमंत्री व मुख्य अभियंता को अधिकार दिए गए हैं।
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