भिवानी, 5 जनवरी (हप्र)
देश में कोरोना महामारी के नए ओमीक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण के चलते यदि निकट भविष्य में जिला में लॉकडाउन की स्थिति बनती है, तो केवल उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को कार्य करने की अनुमति मिलेगी, जो एमएसएमई के पोर्टल पर पंजीकृत होगी। ये निर्देश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इंटरप्राइजेज हरियाणा के महानिदेशक द्वारा कोरोना के नए वेरिंएट के मद्देनजर एमएसएमई केंद्रों के कार्यालय अध्यक्षों को जारी किए गए हैं। जिला एमएसएमई केंद्र भिवानी के उपनिदेशक जनक कुमार ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों को हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम (एचयूएम) व उद्यम रजिस्ट्रेशन (यूआरसी) में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। जिन इकाइयों का रजिस्ट्रेशन होगा, केवल उन्हीं को उक्त हालात में कार्य करने की अनुमति दी जायेगी। जिला में रजिस्ट्रेशन के लिए पखवाड़ा भी आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत इकाइयां रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं व अनेक प्रकार की सब्सिडी का लाभ ले सकेंगी। सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाई एवं प्रतिष्ठान तथा पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं।