Monthly Honorarium Scheme : ‘पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना’ को कैबिनेट की मुहर, हरियाणा में कलाकारों को 10 हजार मासिक मानदेय
चंडीगढ़ 5 मई (ट्रिब्यून न्यूज सर्विस)
Monthly Honorarium Scheme : हरियाणा सरकार ने 'पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना' नामक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका मकसद वरिष्ठ कलाकारों और लोक विधाओं के कलाकारों की वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। वृद्धावस्था के कारण सक्रिय रूप से अपनी कला का अभ्यास नहीं कर पा रहे कलाकारों को इसके तहत आर्थिक मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के तहत पात्र कलाकारों को सरकार की ओर से 10 हजार रुपये वित्तीय मासिक मानदेय मिलेगा। गायन, अभिनय, नृत्य, नाटक, चित्रकला या दृश्य कला के अन्य रूपों जैसे क्षेत्रों में कम से कम 20 वर्ष के अनुभव वाले हरियाणा के कलाकार इस योजना में कवर होंगे। योजना के तहत मासिक मदद के दो स्लैब बनाए हैं।
वर्ष 2020-21 और 2021-22 (कोविड-19 अवधि को छोड़कर) के दौरान प्रस्तुत किए गए आवेदन अनिवार्य माने जाएंगे। आवेदकों को अपने आवेदन के साथ सहायक दस्तावेज और कला प्रदर्शन की प्रेस क्लिपिंग भी जमा करनी होगी। आवेदक की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। एक लाख 80 हजार रुपये तक सालाना आय वाले कलाकार को 10 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। वहीं 1 लाख 80 हजार से तीन लाख रुपये तक सालाना आय वाले कलाकार को 7 हजार रुपये मासिक मिलेंगे।
हरियाणा बनेगा एआई हब, परियोजना को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने 2025-2028 की अवधि के लिए हरियाणा एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) विकास परियोजना (एचएआईडीपी) को मंजूरी दी है। इस पर 474.39 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीयू) के गठन को भी मंजूरी मिली है। परियोजना को तीन वर्षों (2025-2028) की अवधि में विश्व बैंक से तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इसके तहत गुरुग्राम में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर (जीएआईसी) और पंचकूला में हरियाणा एडवांस्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटी (एचएसीएफ) जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की स्थापना भी होगी। यह परियोजना एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में 50 हजार से अधिक पेशेवरों के लिए कौशल विकास और कार्यबल परिवर्तन पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
गौशालाओं पर स्टॉम्प शुल्क नहीं
नायब कैबिनेट ने प्रदेश में नई गौशालाओं की स्थापना का रास्ता और आसान कर दिया है। नई गौशाला के लिए भूमि की खरीद या बिक्री के लिए डीड दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को माफ किया है। 2019 में पंजीकृत गौशाला, ट्रस्ट सोसायटी के पक्ष में निष्पादित भूमि की खरीद या दान की गई जमीन पर स्टाम्प ड्यूटी को 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया था। गौसेवा आयोग के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने 7 अगस्त, 2024 को गौशाला की जमीन के लिए स्टाम्प ड्यूटी माफ करने की घोषणा की थी। सोमवार को कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी।
अंग्रेजों की समय के नियम खत्म
शहरी स्थानीय निकायों – नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में लेखा प्रणाली प्रबंधन में ब्रिटिशकाल से चली आ रही मौजूदा नगरपालिका लेखा संहिता-1930 को कैबिनेट ने निरस्त कर दिया है। साथ ही, हरियाणा नगर पालिका लेखा संहिता-2025 (भाग-। और।।) की अधिसूचना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य हरियाणा में नगर निकायों की लेखा प्रणाली में पारदर्शिता लाना है।
विभागों की भूमि की बाजार दर की नीति बदली
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने राज्य के सभी विभागों, बोर्डों-निगमों, पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए भूमि की बाजार दर निर्धारित करने की नीति में संशोधन किया गया है। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में भूमि बाजार दरों के निर्धारण के लिए नीति बनाई थी। इसे 25 नवंबर, 2021 को अधिसूचित किया था। नीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों और उनकी संस्थाओं द्वारा अलग-अलग मानदंड अपनाने के कारण होने वाली कानूनी जटिलताओं से बचना था। जनहित में प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब नीति में और संशोधन किया है।
कांट्रेक्ट कर्मियों की पॉलिसी में संशोधन
मंत्रिमंडल की बैठक में समय-समय पर संशोधित संविदा कर्मियों की तैनाती नीति-2022 (डिप्लॉइमेंट ऑफ कांट्रेक्चुयल पर्सनज़ पॉलिसी-2022) में संशोधन को स्वीकृति दी है। संशोधनों के अनुसार, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) द्वारा लगाए गए जुर्माने से संबंधित प्रावधान को हटा दिया है। इन प्रावधानों को रद्द करने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट आदेश के अनुपालन में सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के लिए वेटेज संबंधित प्रावधानों को भी में हटा दिया है। लेवल-1 जॉब रोल के लिए अधिकतम आयु सीमा 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है, जो ग्रुप-डी कर्मचारियों के बराबर है। आरक्षण रोस्टर अब जॉब रोल की बजाय राज्य स्तर पर इंडेंट वाइज़ और नौकरी के स्तर के अनुसार तैयार किया जाएगा।