Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

मोहित सुसाइड केस में हाईकोर्ट के आदेश पर पिता ने जताई संतुष्टि, शव लेने को राजी

सुबह 8 बजे शव लेकर परिजन संस्कार के लिए काशी के मणिकर्णिका घाट जाएंगे
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
कनीना के बागोत पंहुचे एसडीएम डाॅ. जितेंद्र सिंह व थाना इंचार्ज मुकेश कुमार व कनीना अस्पताल में रेा शव की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारी। -हप्र
Advertisement

कनीना 6 फरवरी (निस)

कनीना सब डिवीजन के गांव बागोत निवासी 26 वर्षीय युवक मोहित सुसाइड केस में बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से दिए आदेश से संतुष्ट हुए वादी कैलाशचंद शक्रवार 7 फरवरी को अधिकारियों की उपस्थिति में उप नागरिक अस्पताल से शव रिसीव करेंगे और काशी के मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार करने के लिए कूच करेंगे। बृहस्पतिवार को कनीना के एसडीएम डाॅ़ जितेंद्र सिंह अहलावत, थाना इंचार्ज निरीक्षक मुकेश कुमार की टीम बागोत पंहुची और कैलाशचंद व उसके परिजनों से बातचीत की। कैलाशचंद ने अधिकारियों से हाईकोर्ट के नोटिस को रिसीव कर लिया है।

Advertisement

बुधवार को चंडीगढ हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायधीश हरप्रीत सिंह बरार के समक्ष पेश हुए कैलाश चंद एंव उनके अधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू, मनदीप कौर, कमल गुप्ता, सत नारायण यादव, राघव गुलाटी ने केस की पैरवी की। जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर डीएजी सुखदीप परमार को दोबारा एसआईटी गठित करने तथा अन्य जिले के एसपी से आरोपों की जांच करवाने के आदेश दिए। सुनवाई में पीड़ित पक्ष की ओर से बीती 26 जनवरी को प्रकाशित एक अखबार की कटिंग भी पेश की गई जिसमें आरोपियों को क्लीन चिट देने संबंधी खबर प्रकाशित हुई थी। जिस पर कोर्ट ने कथित अभियुक्तों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करने और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित एसआईटी के गठन के आदेश दिए। जिससे सही व निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके। साथ ही कैलाशचंद को 3 दिन की अवधि में अपने मृत बेटे के शव का दाह संस्कार करने के आदेश दिए। यदि याचिकाकर्ता 3 दिनों के भीतर मृतक के शरीर का दावा करने में विफल रहता है तो रेडक्रॉस के अधिकारियों को उसी के अनुसार अंतिम संस्कार करने की स्वतंत्रता होगी।

बागोत पंहुचे एसडीएम डाॅ. जितेंद्र सिंह अहलावत ने कहा कि बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट का नोटिस कैलाशचंद को दिया गया जिसे रिसीव कर लिया गया है। उन्होंने शुक्रवार सुबह 8 बजे अस्पताल की मोर्चरी से दाह संस्कार करने के लिए शव लेने को कहा है। कनीना सदर थाना इंचार्ज निरीक्षक मुकेश कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर मुदई की ओर से संतुष्टि जताई गई है। उनकी ओर से शुक्रवार सुबह शव लिया जायेगा। वहीं पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट के एडवाकेट सत्यारायण यादव ने बताया कि वादी पक्षकार की ओर से एसपी की जांच व एसआईटी के गठन पर सवाल उठाए गए थे। जिस पर न्यायधीश हरप्रीत सिंह बरार ने इसकी जांच दूसरे जिले के एसपी से करवाने तथा दूसरी एसआईटी का गठन करने के आदेश दिए। इसके अलावा मृतक युवक का 3 दिन में दाह संस्कार करने का भी आदेश दिया है। मृतक के वारिस संस्कार नहीं करते हैं तो रेडक्राॅस के अधिकारी दाह संस्कार करेंगे।

मोहित ने 13 दिसंबर को सुसाइड किया था, पिता पूर्व मंत्री समेत 8 लाेगों पर केस दर्ज की मांग पर अड़े थे

बता दें कि मोहित ने 13 दिसंबर की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पंहुची और शव को उप नागरिक अस्पताल कनीना भिजवाया। जहां 14 दिसंबर को उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया। मृतक के पिता कैलाशचंद पूर्व मंत्री समेत 8 व्यक्तियों के विरूध केस दर्ज करने की मांग करते हुए युवक का अंतिम संस्कार न करने पर अड़े थे। पिछले 56 दिन से मोहित का शव उप नागरिक अस्पताल कनीना के फ्रीजर में रखा हुआ है। जिसका समय-समय पर चिकित्सक निरीक्षण कर रहे थे। वादी एंव प्रतिवादी पक्ष हाईकोर्ट के आदेश की ओर टकटकी लगाए बैठे थे।

Advertisement
×