कोर्ट में पेश नहीं हुये विधायक जरनैल सिंह
बहुचर्चित सीएलयू सीडी कांड में 20 अक्तूबर को कोर्ट में पेश होने का नोटिस होने के बावजूद कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह स्थानीय अदालत में पेश नहीं हुए। जिस पर अदालत ने उन्हें 11 नवंबर का नोटिस जारी किया है।
याद रहे कि सीएलयू सीडी कांड में एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में जांच पूरी करके कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में 17 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी। जिस पर अदालत ने विधायक जरनैल सिंह को 20 अक्तूबर को अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया था। पता चला है कि अदालत की ओर से जारी किए गए नोटिस को विधायक की बजाय किसी रिश्तेदार ने रिसीव किया था। विधायक जरनैल सिंह ने नोटिस को लेकर कोई जवाब भी नहीं दिया। जिस पर अदालत ने पुनः 11 नवंबर को पेश होने का नोटिस जारी किया है।
यह है मामला: वर्ष 2013 में इनेलो ने स्टिंग ऑपरेशन करके कांग्रेस के पांच विधायकों के खिलाफ सीएलयू में पैसे के लेन-देन की शिकायत की थी और इस मामले की सीडी जारी की थी। इसमें तत्कालीन विधायक व मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मंत्री राव नरेंद्र सिंह, नरेश सेलवाल, हांसी से वर्तमान में भाजपा विधायक विनोद भ्याना, तत्कालीन व वर्तमान में रतिया से विधायक जरनैल सिंह व तत्कालीन विधायक रामनिवास घोड़ेला शामिल थे।
इसकी शिकायत तत्कालीन लोकायुक्त को भी की गई थी। लोकायुक्त की शिकायत पर 29 जनवरी 2016 को पांचों के खिलाफ मामला दर्ज करके एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा था। कांग्रेस के तत्कालीन विधायकों के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करने के अलावा प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सभी तत्कालीन विधायकों को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी।