चंडीगढ़, 29 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सस्ती बिजली मिलेगी। उद्योग एवं रोजगार नीति-2020 के तहत बिजली दामों में छूट मिलेगी। बृहस्पतिवार को सरकार ने नीति के ‘पावर टैरिफ सब्सिडी’ योजना का नोटिफिकेशन जारी किया। बिजली दरों में छूट पहली जनवरी 2021 से प्रभावी मानी जाएंगी।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का कहना है कि ‘डी’ कैटेगरी के खंडों में 40 किलोवाट और ‘सी’ कैटेगरी के खंडों में 30 किलोवाट या उससे कम के कनेक्टेड लोड वाले सभी मौजूदा और नये सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक उद्यमों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। ऐसे सभी
कारखानों को प्रति यूनिट 2 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने स्पष्ट किया है कि सब्सिडी के लिए कारखाने तब तक के लिए पात्र होंगे, जब तक वे उत्पादन करते रहेंगे।
सब्सिडी के लिए उद्यमियों को किसी तरह के पत्राचार करने की जरूरत नहीं होगी। बिजली कंपनियों दक्षिण एवं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा खुद ही सब्सिडी काटकर बिजली बिल तैयार किए जाएंगे। दोनों निगमों से मिलने वाली इस सब्सिडी की मंजूरी के अधिकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के निदेशक/महानिदेशक के पास रहेंगे। बिजली निगमों को सब्सिडी की एवज में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम द्वारा अपने आबंटित बजट से प्रतिपूर्ति की जाएगी।