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शहरों में अवैध पोस्टर, होर्डिंग्स के खिलाफ मेगा ड्राइव

शहरी स्थानीय निकाय विभाग कानून में करेगा बदलाव, बढ़ाई जाएगी जुर्माना राशि
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फाइल फोटो
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चंडीगढ़, 19 नवंबर (ट्रिन्यू)

हरियाणा सरकार अब शहरों में अवैध रूप से लगाए जाने वाले पोस्टरों, बैनरों और होर्डिंग्स पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग (यूएलबी) ने इसके खिलाफ एक मेगा ड्राइव शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत सरकारी और निजी भवनों, फ्लाईओवर, पार्कों, और बिजली के खंभों जैसे स्थानों पर पोस्टर चस्पा करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे।

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कानून में बदलाव की तैयारी

निकाय मंत्री विपुल गोयल ने घोषणा की है कि अगले विधानसभा सत्र में संबंधित कानून में संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि अवैध पोस्टरों और होर्डिंग्स की वजह से शहरों की सुंदरता प्रभावित हो रही है। पिछले दो महीनों में विभाग ने 3022 ड्राइव चलाकर अनधिकृत पोस्टर और बैनर हटाए हैं। नियमों को और सख्त बनाते हुए, प्रिंटर को यह अनिवार्य करना होगा कि वे हर पोस्टर और बैनर पर अपने नाम और मोबाइल नंबर का उल्लेख करें। इससे अवैध पोस्टर लगाने वालों की पहचान में आसानी होगी।

आर्थिक लाभ और शहरों की सुंदरता

गोयल ने कहा कि 2023-24 और 2024-25 के दौरान सरकारी और निजी साइट्स से क्रमशः 131 करोड़ रुपये और 141 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। कानून में संशोधन के बाद न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि शहरों की साफ-सफाई और सुंदरता को भी बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज होगी । किसी भी जिले के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सफाई होगी तो लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

इन विधायकों ने उठाया मुद्दा

बीबी बतरा

विधानसभा में चर्चा के दौरान रोहतक विधायक बीबी बतरा ने आरोप लगाया कि शहरों में हर जगह पोस्टरों और स्टीकर्स ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने मांग की कि प्रिंटर को पोस्टरों पर नाम और संपर्क नंबर देना अनिवार्य किया जाए।

गीता भुक्कल

झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने सफाई व्यवस्था में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने निकायों को अधिक फंड और पार्षदों को अधिकार दिए जाने की बात कही। भुक्कल ने यह भी कहा कि सीधे मेयर या पालिका अध्यक्ष के चुनावों के कारण पार्षदों को असहाय महसूस हो रहा है।

आफताब अहमद

नूंह के विधायक आफताब अहमद ने मांग की कि राजनीतिक दलों को पोस्टर और बैनर लगाने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि 2022 में बनाए गए नियमों का पालन नहीं हो रहा है। मंत्री गोयल ने इन सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए कानून को और कड़ा करने का आश्वासन दिया।

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