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मनोहर तोहफा : दिव्यांगों को सरकारी आवास में मिलेगा 4 प्रतिशत आरक्षण

चंडीगढ़, 22 मई (ट्रिन्यू) केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने सरकारी आवास योजना में दिव्यांगजनों को चार प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया है। इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया कि इस फैसले...
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चंडीगढ़, 22 मई (ट्रिन्यू)

केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने सरकारी आवास योजना में दिव्यांगजनों को चार प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया है। इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया कि इस फैसले से दिव्यांगों की प्रधानमंत्री के विकसित भारत-2047 के संकल्प में भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही, दिव्यांगजनों को केंद्र सरकार के आवासीय पूल में सुगमता के साथ आवास मुहैया होंगे।

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केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का कहना है कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से दिव्यांगों के लिए समावेशी समाज बनाने की पहल की गई है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम-2016 के अनुरूप आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और संपदा निदेशालय की ओर से इस बारे परिपत्र जारी कर दिया गया है। अब दिव्यांगों को केंद्र सरकार की आवासीय सुविधाएं मिलने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, चार प्रतिशत आरक्षण के चलते दिव्यांगों को केंद्रीय आवासीय पूल में सुगमता के साथ आवास उपलब्धता बढ़ेगी।

बताया गया कि इस फैसले से दिव्यांगजनों को जीपीआरए (जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन) में प्राथमिकता मिलेगी। जो सामान्य पूल में प्रत्येक प्रकार (केवल टाइप-पांच तक, छात्रावास सहित) में एक महीने में उपलब्ध रिक्तियां का चार प्रतिशत होगी। सरकार द्वारा जारी किया गया विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड विकलांगता के प्रमाण के लिए एक वैध दस्तावेज होगा। बताया गया कि पंजीकृत आवेदक अपना यूडीआईडी कार्ड ई-सम्पदा वेबसाइट पर अपलोड करके अपना प्रोफाइल अपडेट करेंगे, जिसे उनके प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा संपदा निदेशालय को आवेदन भेजते समय सत्यापित किया जाएगा।

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