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हरियाणा में लोकायुक्त कार्यवाही अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से

चंडीगढ़, 9 जून (ट्रिन्यू) हरियाणा सरकार ने लोकायुक्त की कार्यवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा को अपनाने का फैसला किया है। यह कदम नए केंद्रीय आपराधिक कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आधिकारिक संपर्क और जांच कार्यवाही...
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चंडीगढ़, 9 जून (ट्रिन्यू)

हरियाणा सरकार ने लोकायुक्त की कार्यवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा को अपनाने का फैसला किया है। यह कदम नए केंद्रीय आपराधिक कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आधिकारिक संपर्क और जांच कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को पत्र जारी कर इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत धारा 336 और 530 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साक्ष्य और जांच को मान्यता दी गई है। इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति को बढ़ावा देने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

प्रशासनिक न्याय विभाग ने 31 जनवरी, 2025 को आधिकारिक रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की स्थापना का अधिसूचना जारी कर इसे लागू किया है, जिससे लोकायुक्त की कार्यवाही में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई संभव होगी।

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