पानीपत (हप्र) : पानीपत के निकटवर्ती गांव बिंझौल के खेत में एक युवक राकेश की तेजधार हथियार से हत्या के दोषी सुरेंद्र काला को एएसजे अर्चना यादव की अदालत ने बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनायी है और दोषी पर अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो माह की अलग से जेल काटनी होगी। दोषी ने सौतेली बेटी से अवैध संबंध के शक में वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने हत्या करने की बात स्वीकार की थी। उसने बताया था कि राकेश के उसकी सौतेली बेटी से अवैध संबंध थे और इसलिए वारदात को अंजाम दिया गया।