हिसार, 6 जुलाई (हप्र)
डंडे से पीट-पीटकर युवक की हत्या करने के करीब दो साल पुराने मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने पुट्ठी गांव निवासी सुरेंद्र को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की एवज में सजा की अवधि दो माह अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी। इस घटना में गांव के ही जोगेंद्र की मौत हो गई थी। इस बारे में बास थाना पुलिस ने गत 16 अगस्त, 2020 को मृतक युवक की भाभी सुमन की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में सुमन ने बताया था कि उसकी व उसकी छोटी बहन मुकेश की शादी पुट्ठी गांव के राजेंद्र व जोगेंद्र के साथ हुई थी। घटना से करीब दस दिन पूर्व उसकी बहन मुकेश सोनीपत के धनाना गांव स्थित अपने मायके में गई हुई थी।
उन्होंने बताया कि 15 अगस्त की रात करीब साढ़े 9 बजे उसका देवर जोगेंद्र किसी कार्य से पड़ोसी सुरेंद्र के घर गया था। जब उसका देवर काफी देर तक घर नहीं आया तो वह उसको बुलाने के लिए सुरेंद्र के घर गई तो वहां पर देखा कि सुरेंद्र ने उसके देवर जोगेंद्र को चारपाई पर गिराया हुआ था और डंडे से उस पर हमला कर रहा था। उसको देखकर सुरेंद्र ने उसको जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया। बाद में जोगेंद्र को हांसी के सरकारी अस्पताल ले गए तो चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया।