टोहाना, 22 मार्च (निस)कस्बा भट्टूकलां के गांव ढिंगसरा के बहुचर्चित ऑनर किलिंग मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. पंकज की अदालत ने 16 दोषियों को एक साथ उम्रकैद की सजा सुनाई। जिला फतेहाबाद के इतिहास में यह पहला मामला है जब इतनी बढ़ी संख्या में दोषियों को सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक गांव ढिंगसरा निवासी रायसिंह की शिकायत पर कस्बा भट्टूकलां पुलिस थाना में 1 जून, 2018 को सुंदरलाल, शेर सिंह, बलवान सिंह, भंवर सिंह उर्फ भंवरा, बलराज सिंह, नेकीराम, रवि, धर्मपाल उर्फ जग्गा, रवि कुमार, दलबीर सिंह, सुरजीत सिंह, श्रीराम, साहबराम, वेदप्रकाश, वीरूराम, विनोद कुमार, बलबीर सिह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इन 17 आरोपियों में से श्रीराम की कोर्ट ट्रायल के दौरान मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने उपरोक्त 16 आरोपियों को दोषी करार दिया।
यह था मामला
मृतक धर्मबीर सिंह गांव ढोबी में रहता था। उसने गांव मंगाली निवासी सुनीता से प्रेम विवाह किया था। उसने सुनीता के परिजनों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा मांगी थी। शादी के बाद धर्मबीर अपनी पत्नी सुनीता के साथ गांव ढिंगसरा में अपने मामा रायसिंह के घर रह रहा था। 1 जून को उपरोक्त दोषी आए और सुनीता व धर्मवीर को हथियार के बल पर मारपीट करते हुए अपहरण कर ले गए। आरोप था कि उपरोक्त लोगों ने गांव शीशवाल जाकर धर्मबीर की बेरहमी से पीटकर हत्या कर शव नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने शव को हनुमानगढ़ से बरामद करके दोषी के खिलाफ सबूत जुटाकर चालान कोर्ट में पेश किया था।