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दंपति की हत्या के मामले में 10 को आजीवन कारावास

सोनीपत, 11 मार्च (हप्र) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने गोहाना के गांव भैंसवाल कलां में दंपति की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद 2 सगे भाइयों समेत 10 आरोपियों को दोषी करार देते सभी को आजीवन...

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सोनीपत, 11 मार्च (हप्र)

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने गोहाना के गांव भैंसवाल कलां में दंपति की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद 2 सगे भाइयों समेत 10 आरोपियों को दोषी करार देते सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 25 हजार से 31 हजार रुपये तक जुर्माना किया गया है। चुनावी रंजिश के बाद शुरू हुए खूनी खेल में दंपति की हत्या की गयी थी। गांव भैंसवाल कलां निवासी सुरेंद्र ने 8 जून, 2019 को सदर थाना गोहाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके भाई होशियार सिंह (55 वर्ष) व उनकी पत्नी निर्मला (48 वर्ष) 7 जून, 2019 की रात को घर में अलग-अलग कमरों में सो रहे थे। गांव के ही सहकारी बैंक में सचिव होशियार सिंह छत पर बने कमरे में थे तो उनकी पत्नी नीचे कमरे में पुत्रवधू के साथ सो रही थीं। तड़के करीब साढ़े तीन बजे गोलियों की आवाज सुनकर उनकी आंख खुल गई। सुरेंद्र ने देखा कि छत की सीढ़ियों से गांव का ही परमजीत उर्फ मोनू, मोहित उर्फ बिहारी, मोनी उर्फ नवीन, मोनी का भाई विकास व गांव कटवाल निवासी सुमित के साथ कई अन्य युवक नीचे उतर रहे थे। उन्हें देखकर वह जान बचाने के लिए सीढ़ियों के नीचे बाथरूम में छिप गये। हमलावरों ने उसकी भाभी निर्मला, भतीजे मोनू , भाई होशियार को गोलियां मार दी। पुलिस ने 5 नामजद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।

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