जींद (जुलाना), 22 मई(हप्र)
जुलाना थाना के अंतर्गत गांव शामलो कलां में युवक मनीष की कुल्हाड़ी मार कर हत्या करने के दोषी गांव रामकली गांव निवासी अमित को बुधवार को जींद में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
पुलिस ने बताया कि 29 नवंबर 2019 को मनीष की झगड़े में कल्हाड़ी की चोट से मौत हो गई थी। पुलिस ने पवन कुमार निवासी शामलो कलां के बयान पर मामला दर्ज किया था। इसमें उसने कहा था कि वह और उसका छोटा भाई मनीष (24 साल) 28 नवंबर 2019 को आजाद वासी रामकली के खेत में गए थे। वहां अाजाद व उसका लड़का अमित उर्फ डिडु मिले। अमित उसके भाई मनीष के साथ बात करने लगा। इसी दौरान अमित ने मनीष को कुल्हाड़ी सिर में मारी। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी अमित को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। जिसके परिणाम स्वरूप अदालत ने अमित को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।