हिसार, 7 दिसंबर (हप्र)
जमीनी विवाद को लेकर साले के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर शव को खेत में दफनाने के करीब तीन साल पुराने मामले में अतिरिक्त जिल एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने हसनगढ़ गांव निवासी सोनू को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने सोनू के साले राहुल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। घटना के करीब 20 बाद इस मामले का खुलासा हुआ था तो पुलिस ने 6 जनवरी, 2019 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वीडियोग्राफी करते हुए मृतक व्यक्ति 55 वर्षीय सतबीर उर्फ बीरा के शव को खेत से निकलवाया था।
इस बारे में बरवाला थाना पुलिस ने सबसे पहले 31 दिसंबर, 2018 को सिंघवा गांव निवासी सतबीर की बेटी मुकेश देवी की शिकायत पर उसके पिता की गुमशुदगी के बारे में मामला दर्ज किया था। इसके बाद 6 जनवरी, 2019 को मुकेश की शिकायत पर उसके भाई हसनगढ़ गांव निवासी सोनू के खिलाफ उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया। इसके बाद मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मुकेश की शिकायत पर सोनू व सोनू के साले नियाना गांव निवासी राहुल के खिलाफ उसके पिता की हत्या कर शव को खेत में दफनाने के आरोप में मामला दर्ज किया। हत्या का यह मामला 17 दिसंबर, 2018 का था। पुलिस जांच के अनुसार सोनू चाहता था कि उसका पिता सतबीर सारी जमीन उसके नाम कर दे। इस बात को लेकर वह अक्सर अपने पिता से झगड़ा करता था।