Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद

सोनीपत, 23 दिसंबर (हप्र) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम सीखने वाले युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। गांव मोहाना...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

सोनीपत, 23 दिसंबर (हप्र)

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम सीखने वाले युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। गांव मोहाना निवासी गुलाब सिंह ने 18 दिसंबर, 2020 को गन्नौर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका बेटा नितिक बीएसटी रोड पर गांव शेखपुरा निवासी अपने मौसा राकेश की आरके इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर काम सीखता था। घटना के दिन नितिक दुकान पर बैठा था। दुकान पर पानीपत के समालखा निवासी युवक व गांव बेगा निवासी हरीश भी मौजूद थे। हरीश के साथ आए युवक के पास पिस्तौल थी। हथियार देखने के बहाने हरीश ने पिस्तौल लेकर नितिक पर गोली चला दी थी। गोली सीधे नितिक को जाकर लगी थी। राकेश तुरंत नितिक को घायल अवस्था में इलाज के लिए सोनीपत के निजी अस्पताल में ले गया था जहां नितिक की मौत हो गई थी।

Advertisement

Advertisement
×