Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद

गुरुग्राम, 1 अक्तूबर (हप्र) वर्ष 2019 में एक युवक की एक गाड़ी के नीचे डालकर हत्या करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 17/18 जून 2019...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

गुरुग्राम, 1 अक्तूबर (हप्र)

वर्ष 2019 में एक युवक की एक गाड़ी के नीचे डालकर हत्या करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 17/18 जून 2019 की रात को थाना खेड़की दौला, गुरुग्राम में एक सूचना मिली थी कि एनएच-48 पर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है। सूचना पाकर थाना पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तथा घायल को अस्पताल ले जाया गया जहां पर घायल व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सुधीर (26) निवासी एमईएस कॉलोनी अंबाला कैंट के रूप में हुई। इस वारदात के संबंध में मृतक के पिता ने थाना शिकायत दी थी। उन्होंने कहा था कि उसका सुधीर अपने ताऊ के लड़के विकास के पास गुरुग्राम आया था जिन्होंने शराब पिलाकर उसके लड़के को योजना बनाकर हाईवे पर किसी गाड़ी के सामने फेंककर एक्सीडेंट करवाकर हत्या कर दी। इस केस में गुरुग्राम की पुलिस टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पहचान विकास उर्फ मुकेश निवासी गांव पोपड़ा जिला करनाल के रूप में हुई थी। मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे, जिन्हें अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने इस केस में आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। एडिशनल सेशन जज जगदीप सिंह की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। उसे उम्रकैद व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। एक अन्य धारा में 2 वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
×