सोनीपत, 6 अगस्त (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने शारीरिक रूप से अशक्त 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर एक साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
खरखौदा क्षेत्र की महिला ने 23 जून, 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी शारीरिक रूप से अशक्त 13 वर्षीय बेटी को पड़ोसी देवेंद्र (30) अपने घर ले गया था और जान से मारने की धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया था। जब वह बेटी को नहला रही थी तो उसे बेटी के साथ गलत काम किए जाने का पता लगा। अदालत ने आरोपी देवेंद्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।