रेवाड़ी, 16 जुलाई (हप्र)
अगस्त 2017 में नई अनाज मंडी में दो युवकों की गोली मारकर हत्या करने वाले बहुचर्चित मामले में तीन दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डबल मर्डर के इस मामले में हत्या के दोषियों को सजा दिलाने के लिए रेवाड़ी पुलिस द्वारा अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। गौरतलब है कि 25 अगस्त 2017 की रात साढ़े आठ बजे पुलिस को नई अनाज मंडी में दो युवकों को गोली मारने की सूचना मिली थी। सेक्टर-तीन चौकी पुलिस मौके पर पहुंची तो दो युवकों को गोली लगी हुई थी। जिनमें आजाद नगर के पवन उर्फ पंजी की मौत हो गई थी और कुतुबपुर का हितेश उर्फ लड्डू घायल था। बाद में घायल हितेश की रोहतक पीजीआई ले जाते समय मौत हो गई थी। पुलिस ने आजाद नगर निवासी राजेश कुमार की शिकायत पर हत्या व आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने डबल मर्डर करने वाले आरोपी बड़ा तालाब निवासी राहुल सैनी व विक्रमभान उर्फ रोशन करण और रोहतक के गांव करौंथा निवासी पुनीत उर्फ ताईवाला को गिरफ्तार कर लिया था।