अम्बाला शहर, 5 मार्च (हप्र)
हत्या के केस में गवाह की सिक्योरिटी में तैनात एएसआई सुरेश कुमार की हत्या के मामले में 3 दोषियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अम्बाला की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा व 1-1 लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। यह सजा थाना नारायणगढ़ में 2 जून 2019 को दर्ज मामले को लेकर सुनाई गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अम्बाला की अदालत ने इस मामले के आरोपी शुभम उर्फ रितिक उर्फ काली, प्रिन्स व राहुल को यह सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 6 मास की अतिरिक्त सजा काटने का प्रावधान जारी किया। मामले के अनुसार 9 जुलाई 2018 को अध्यापक सेशन जज (अध्यापक का नाम) निवासी बड़ा गांव नारायणगढ़ की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के इस मामले में रामबीर वाशिंग सेंटर संचालक नारायणगढ़ गवाह को पुलिस सुरक्षा दी गई थी। 2 जून 2019 को बाइक धुलवाने के बहाने अज्ञात व्यक्ति वाशिंग सेंटर पर आए और रामबीर के बारे में पूछताछ करने लगे तो सुरक्षा में तैनात एएसआई सुरेश कुमार आगंतुकों से उनके बारे जानकारी हासिल करनी चाही तो आरोपी सुरक्षा कर्मी पर अन्धाधुन्ध फायरिंग कर मौके से फरार हो गए थे जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले के सम्बन्ध में माम चंद निवासी गांव नहेड़पुर यमुनानगर ने उसी दिन थाना नारायण्गढ़ में शिकायत दर्ज करवाई थी कि अज्ञात 3 आरोपियों ने उसके भाई ईएएसआई सुरेश कुमार की गोली मार कर हत्या कर दी है। इस शिकायत पर पुलिस ने एसआईटी गठित की थी।