अम्बाला, 4 मई (निस)
आरटीए विभाग को नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें ऐसे एंबुलेंस चालकों पर अंकुश लगाने को कहा गया है जो रोगियों से कोरोना काल के दौरान मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। ऐसे में विभाग ने भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है और विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी भी एंबुलेंस चालक की किसी रोगी या परिजन द्वारा शिकायत आई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहां तक कि एंबुलेंस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के साथ-साथ आरसी भी रद्द की जा सकती है। नेशनल हेल्थ मिशन डायरेक्टर ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ऐसे एंबुलेंस चालकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
आरटीए सेक्रेटरी गौरी मिड्डा ने कहा कि अगर कोई एंबुलेंस चालक द्वारा तय किए गए रेट से ज्यादा पैसे लेता है तो उस एंबुलेंस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किया जाए। एंबुलेंस को इम्पाउंड किया जाए और कम से कम 50 हजार का जुर्माना लगाया जाए। एंबुलेंस चालक एक्सीडेंट व किसी भी एमरजेंसी में जाने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस एएलएस है तो वह 15 रुपए प्रति किलोमीटर और बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस बीएलएस में 7 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से ले सकता है।